f उत्तर प्रदेश सरकार का अहम फैसला , खेत में लगाया कंटीला तार तो जाना पड़ेगा जेल।

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उत्तर प्रदेश सरकार का अहम फैसला , खेत में लगाया कंटीला तार तो जाना पड़ेगा जेल।

उत्तर प्रदेश सरकार का अहम फैसला , खेत में लगाया कंटीला तार तो जाना पड़ेगा जेल। 


लखनऊ उत्तर प्रदेश 

किसान अब अपने खेत को आवारा पशु से बचाने के लिए खेत मे कंटीले तारों का प्रयोग नहीं कर सकते । अगर कंटीले तारों का प्रयोग करते पाए गए तो उनको खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी । 

दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गौ सेवा आयोग की अपील पर यह फैसला लिया है , कि उत्तर प्रदेश के किसान अपने खेतों में कंटीले तारों का प्रयोग नहीं कर सकते । विकल्प के तौर पर रस्सी का प्रयोग कर सकते है ।

उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग के अपर मुख्य सचिव डा० रजनीश दुबे ने सभी जिलों के जिला अधिकारी को इसके लिए पत्र जारी कर कहा कि इस आदेश का सख्ती से पालन करें ।


किसान अगर अपने खेत में ब्लेड या कटीले तारों का प्रयोग करता है, तो उसके खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी । 

उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव श्री जितेंदर नाथ स्वैन, आएएस, सचिव(मत्स्य पालन, पशु पालन एवं डेयरी विभाग), मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने अपने पत्र में कहा है, कि गोवंश के उपचार के लिए जिला मुख्यालय पर एक पशु चिकित्सालय को 24 घंटे क्रियाशील किया जाए । वहां रोटेशन के आधार पर पशु चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ की तैनाती की जाए। 

 





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