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इंश्योरेंस क्लेम करने से पहले तैयार कर ले ये दस्तावेज

  •        आपकी गाडी के रजिस्ट्रेशन नंबर RC की एक फोटो कॉपी
  •        गाड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी की एक फोटो कॉपी
  •        फॉर्म 28, 29 और 30 के साथ हस्ताक्षर युक्त आरटीओ RTO ट्रांसफर दस्तावेज
  •         अगर गाड़ी का लोन एक्टिव है, तो उस बैंक से फॉर्म-35 और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC
  •         एक्सीडेंटल क्लेम की स्थिति में एफआईआर FIR की प्रमाणित कॉपी
  •        अगर गाड़ी  का क्लेम चोरी से संबंधित है तो पुलिस से मिला नो ट्रेल रिपोर्ट की प्रमाणित      कॉपी
  •   आपकी ड्राइविंग लाइसेंस DL  की एक फोटो कॉपी        
  •  

अगर किसी कारण से एक्सीडेंट या चोरी हो जाए तब क्या करें 


  •         सबसे पहले किसी तरह का एक्सीडेंट या गाड़ी की चोरी होने पर जितनी जल्दी हो सके तो      अपनी इंश्योरेंस कंपनी को इसकी जानकारी दें
  •   अधिकतम 7 दिनों के अन्दर इंश्योरेंस कंपनी को इसकी जानकारी देनी होती है
  •        अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर तुरंत एक्सीडेंट की सूचना दें और एफआईआर FIR      दर्ज कराएं। 
  •   गाड़ी क्लेम सेटलमेंट में एफआईआर बहुत जरूरी है
  •         वैलिड साक्ष्य के तौर पर एक्सीडेंट की फोटो खींचें लें, जो आपके लिए साक्ष्य का काम करेंगे
  •   इसके बाद ये सारे पेपर्स अपनी इंश्योरेंस कंपनी में जमा कराएं         
  •   अपनी इंश्योरेंस कंपनी से एक सर्वे करने वाले (Surveyor) को भेजने की रिक्वेस्ट करें
  •          गाड़ी को ठीक होने दें और अपना  गाड़ी क्लेम  प्रोसेस जारी शुरू कर दें
  •          आपके दावे की वास्तविकता का कंपनी मुआयना करेगी
  •          वैलिड क्लेम पाए जाने पर आपकी गाड़ी इंश्योरेंस कंपनी राशि रीइम्बर्स करेगी



इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी डॉक्यूमेंट को पढ़ना है बहुत ही जरूरी

  • जानकारों का कहना है, कि कस्टमर को इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से भेजे गए पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए
  • आपको इंश्योरेंस की राशि पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में मौजूद टर्म और कंडीशन के मुताबिक ही मिलेगी

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