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इंश्योरेंस क्लेम करने से
पहले तैयार कर ले ये दस्तावेज
- आपकी गाडी के रजिस्ट्रेशन नंबर RC की एक फोटो कॉपी
- गाड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी की एक फोटो कॉपी
- फॉर्म 28, 29 और 30 के साथ हस्ताक्षर युक्त आरटीओ RTO ट्रांसफर दस्तावेज
- अगर गाड़ी का लोन एक्टिव है, तो उस बैंक से फॉर्म-35 और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC
- एक्सीडेंटल क्लेम की स्थिति में एफआईआर FIR की प्रमाणित कॉपी
- अगर गाड़ी का क्लेम चोरी से संबंधित है तो पुलिस से मिला नो ट्रेल रिपोर्ट की प्रमाणित कॉपी
- आपकी ड्राइविंग लाइसेंस DL की एक फोटो कॉपी
अगर किसी कारण से एक्सीडेंट या चोरी हो जाए
तब क्या करें
- सबसे पहले किसी तरह का एक्सीडेंट या गाड़ी की चोरी होने पर जितनी जल्दी हो सके तो अपनी इंश्योरेंस कंपनी को इसकी जानकारी दें।
- अधिकतम 7 दिनों के अन्दर इंश्योरेंस कंपनी को इसकी जानकारी देनी होती है।
- अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर तुरंत एक्सीडेंट की सूचना दें और एफआईआर FIR दर्ज कराएं।
- गाड़ी क्लेम सेटलमेंट में एफआईआर बहुत जरूरी है।
- वैलिड साक्ष्य के तौर पर एक्सीडेंट की फोटो खींचें लें, जो आपके लिए साक्ष्य का काम करेंगे।
- इसके बाद ये सारे पेपर्स अपनी इंश्योरेंस कंपनी में जमा कराएं।
- अपनी इंश्योरेंस कंपनी से एक सर्वे करने वाले (Surveyor) को भेजने की रिक्वेस्ट करें।
- गाड़ी को ठीक होने दें और अपना गाड़ी क्लेम प्रोसेस जारी शुरू कर दें।
- आपके दावे की वास्तविकता का कंपनी मुआयना करेगी।
- वैलिड क्लेम पाए जाने पर आपकी गाड़ी इंश्योरेंस कंपनी राशि रीइम्बर्स करेगी।
इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी डॉक्यूमेंट को
पढ़ना है बहुत ही जरूरी
- जानकारों का कहना है, कि कस्टमर को इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से भेजे गए पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए।
- आपको इंश्योरेंस की राशि पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में मौजूद टर्म और कंडीशन के मुताबिक ही मिलेगी।
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