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नाम से पहले उपाधि लगाने से नहीं रोक सकते: सुप्रीम कोर्ट

 नाम से पहले उपाधि लगाने से नहीं रोक सकते: कोर्ट


नाम से पहले उपाधि लगाने से नहीं रोक सकते: कोर्ट

नई दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को महिलाओं द्वारा अपने नाम के पहले मिस, कुमारी, मिसेज के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि आप किसी को नाम से पहले उपाधि लगाने से नहीं रोक सकते। साथ ही कहा कि यह याचिका केवल लोकप्रियता हासिल करने के लिए लगाई गई है।

न्यायमूर्ति एसके कौल और ए अमानुल्लाह की पीठ ने पाया कि इस संबंध में किसी तरह का सामान्य आदेश पहले कभी नहीं दिया गया है और कहा कि यह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है। कि वह अपने नाम के आरंभ में किसी उपाधि करे या नहीं। 

याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में पेश हुए वकील ने शीर्ष अदालत से कहा कि वह इस मामले में कुछ दस्तावेज पेश करना चाहता है। इस पर पीठ ने कहा कि यह याचिका है। 

क्या। आप किस राहत की मांग कर रहे हैं। यह सब लोकप्रियता हासिल करने के लिए है। कोर्ट ने कहा कि आप कहते हैं कि किसी महिला को अपने नाम के पहले मिस, कुमारी, मिसेज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा करना चाहता है, तो आप उस व्यक्ति को ऐसा करने से कैसे रोक सकते हैं।

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