f पत्नी को भरण – पोषण अदा नहीं करने पर कोर्ट ने पति को सुनाई 18 महीने की सजा । Family Court

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पत्नी को भरण – पोषण अदा नहीं करने पर कोर्ट ने पति को सुनाई 18 महीने की सजा । Family Court

 

पत्नी को भरण – पोषण  अदा  नहीं करने पर कोर्ट ने पति को सुनाई 18 महीने की सजा ।


न्यायालय  से पत्नी को गुजारा भत्ता देने के आदेश के बावजूद पति न पत्नी को पैसे नहीं दिए । शनिवार को कोर्ट ने आरोपी को डेढ़ साल  की सजा का आदेश दिया और उसके खिलाफ गिरफ़्तारी वारंट जारी कर दिया।

वादिया  पत्नी की तरफ से अधिवक्ता प्रीती जोशी ने दलील की थी। नानपुरा निवासी दंपती की शादी साल 2015 में हुई थी। इसके बाद बेटी का जन्म हुआ था। लेकिन पत्नी को पति शारीरिक और मानसिक रूप से लगातार प्रताड़ित कर रहा था और बार-बार झगड़ा कर उसे परेशान कर रहा था।


 साल 2017 में बेटी के साथ पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया था। जिससे पत्नी ने घरेलू हिंसा और गुजारा भत्ता के लिए कोर्ट मुकदमा दाखिल किया था थी। न्यायालय में केस के दौरान पति हाजिर नहीं होता था

जिसके बाद न्यायालय ने प्रतिमाह 5500 चुकाने का आदेश दिया था । 1.02 लाख चुकाना था लेकिन पति ने यह पैसे नहीं चुकाए, और न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया , इसके बाद न्यायालय ने पति को डेढ़ साल की की सजा सुनाई गई ।

 

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