पत्नी को भरण – पोषण
अदा नहीं करने पर कोर्ट ने पति को सुनाई 18 महीने की सजा ।
न्यायालय से पत्नी को गुजारा भत्ता देने के आदेश के बावजूद पति न पत्नी को पैसे नहीं दिए । शनिवार को कोर्ट ने आरोपी को डेढ़ साल की सजा का आदेश दिया और उसके खिलाफ गिरफ़्तारी वारंट जारी कर दिया।
वादिया पत्नी की तरफ से अधिवक्ता प्रीती जोशी ने दलील की थी। नानपुरा निवासी दंपती की शादी साल 2015 में हुई थी। इसके बाद बेटी का जन्म हुआ था। लेकिन पत्नी को पति शारीरिक और मानसिक रूप से लगातार प्रताड़ित कर रहा था और बार-बार झगड़ा कर उसे परेशान कर रहा था।
जिसके बाद न्यायालय ने प्रतिमाह 5500 चुकाने का आदेश दिया था । 1.02 लाख चुकाना था लेकिन पति ने यह पैसे नहीं चुकाए, और न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया , इसके बाद न्यायालय ने पति को डेढ़ साल की की सजा सुनाई गई ।
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