₹2500/- भरण पोषण भत्ता पत्नी को अदा नहीं करने पर पति को जाना पड़ा जेल।
सहारनपुर: भरण पोषण के मुकदमे में पति नहीं दे रहा था पत्नी को खर्चा कोर्ट ने भेज दिया जेल 125 (3) सीआरपीसी भरण पोषण के आदेश के बाद भी पति नहीं दे रहा था पत्नी को गुजारा भत्ता और न हीं न्यायालय के समक्ष पेश हो रहा था तो न्यायालय द्वारा अभियुक्त को एक 30 दिन के लिए जेल भेज दिया था।
कोर्ट का आदेश न मानना पड़ा अभियुक्त को भारी दरअसल 125 (3) सीआरपीसी में एक अंतरिम भरण पोषण आदेश ₹2500/- प्रति माह की दर से पत्नी को महीने की 10 तारीख से पहले देने का आदेश था लेकिन अभियुक्त ने कोर्ट का आदेश नही माना और मुकदमे को हल्के में ले गया जैसे ही कोर्ट से मुलजिम के विरुद्ध रिकवरी वारंट और गिरफ्तारी वारंट जारी हुए तो पुलिस मुलजिम को उठाकर ले आई और श्रीमान न्यायालय के सामने पेश किया गया।
मुलजिम के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया की मुलजिम मात्र ₹5000/- जमा कर सकता है और याचना की गई की मुलजिम के विरुद्ध जारी गिरफ्तारी वारंट व रिकवरी वारंट निरस्त किए जाएं और मुलजिम को रिहा किया जाए।
लेकिन श्रीमान न्यायालय ने आदेश दिया की ₹22500-/ की रिकवरी है अगर ₹10000/- आज ही जमा करें तो तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा, अगर आज के बाद जमा करोगे तो पूरी रकम ₹22500/- एक साथ अदा करनी पड़ेगी। लेकिन मुलजिम पर उस वक्त ₹10000/- नहीं थे और न हीं उसके परिवार वालों पर ₹10000/- न होने के कारण व न्यायालय का आदेश नहीं मानने पर मुलजिम को न्यायालय द्वारा 30 दिन के जेल लिए भेज दिया गया।
अगर अभियुक्त प्रति माह ₹2500/- अपनी पत्नी को अदा करता तो उसे जेल जाना नहीं पड़ता अभियुक्त द्वारा न्यायालय का आदेश नहीं माना और न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हुआ जिस कारण अभियुक्त को जेल जाना पड़ा।
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