दुष्कर्म के झूठे मुकदमे में फंसाने वाली महिला को साढ़े 4 साल की जेल ।
न्यायालय ने प्राथमिकी दर्ज करने वाली लड़की की माँ को माना दोषी
शासकीय अधिवक्ता सुनील पांडेय के अनुसार दुष्कर्म का झूठा मुकदमा लगाने पर अदालत द्वारा महिला को सजा सुनाये जाने का जिले में पहला मामला है।
आरोप के आधार पर प्राथमिक युवती की माँ ने दर्ज कराई थी पुलिस विवेचना में लड़की कहती रही की मेरे साथ दुष्कर्म हुआ है ।
न्यायालय में जैसे ही मुख्य बयान हुए तो वह बयान से पलट गई । बयान बदलने पर लड़की को ही मुख्य आरोपी मानकर कारावास की सजा सुनाई ।
उत्तर प्रदेश जिला बरेली न्यायालय ने 5 साल पुराने मामले में पांच लाख का 88 हजार का जुर्माना भी लगाया ।
अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पुलिस व न्यायालय को माध्यम बनाना घोर आपत्तिजनक है । अनुचित लाभ लेने के लिए महिलाओं को पुरुषों के हितों पर आघात की छूट नहीं दी जा सकती। -ज्ञानेंद्र त्रिपाठी अतिरिक्त जिला जज14
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